*पेन्शनर कल्याण निधि नियम के तहत पेन्शनर्स को इलाज हेतु 6 लाख 80 हज़ार स्वीकृत*
*पेन्शनर कल्याण निधि नियम के तहत पेन्शनर्स को इलाज हेतु 6 लाख 80 हज़ार स्वीकृत*
संचालक कोष लेखा एव पेंशन श्री महादेव कावरे ने पेन्शनर को इलाज हेतु वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु दवाओं के लिये ₹ 6,80,496 स्वीकृति दिए हैं. नियम के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च का *दस हज़ार* रुपये और निर्धारित गंभीर बीमारी जैसे कैंसर , हार्ट, न्यूरो , किडनी प्रत्यारोपण , जटिल नेत्र सल्य क्रिया हेतु राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पताल और राज्य के चिकित्सालय , महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त तीन अस्पताल में इलाज हेतु *तीस हज़ार रुपये* की स्वीकृति दी जाती है. *पेन्शनर कल्याण निधि नियम 1997* के तहत वर्ष 2022-23 हेतु 49 पेन्शनर को 4 लाख 62 हज़ार रुपये और वर्ष 2023-24 हेतु 25 पेन्शनर को 2 लाख 18 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा भी लंबित प्रकरण की समीक्षा की जा रही है.