आज दिनांक 28.10.2022 को एम व्ही एक्ट के कुल 29 प्रकरण में समन शुल्क 12,600/- रूपये का किया गया चालानी कार्यवाही. स्कूली बसों आकस्मिक निरीक्षण कर माननीय सुपीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए जारी गाइडलाइन का अक्षरषः पालन करने हिदायत दिया. स्कूल बस चालकों को निर्धारित गति से वाहन चलाने एवं यातायात संकेतों का कढ़ाई से पालन करने दिया गया सख्त निर्देश. आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने किया गया अपील..
बालोद–पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देषन पर, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर एवं उप पुलिस...