कलेक्टर ने किया परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण – इतेश सोनी जिला ब्यूरो गरियाबंद
गरियाबंद:-छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा 2 मार्च से प्रारंभ हो गई है। 2 मार्च को हायर सेकेण्डरी की हिन्दी विषय की परीक्षा आयेाजित की गई। कलेक्टर श्याम धावड़े ने आज तहसील मुख्यालय राजिम के पंडित राम विलास पांडेय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय दैवीय सम्पद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर परीक्षा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और परीक्षार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान राजिम के एसडीएम जी.डी. वाहिले और तहसीलदार ओ.पी. वर्मा भी साथ मौजूद थे। हायर सेकेण्डरी की हिन्दी पाठ्यक्रम की परीक्षा में पंडित रामविलास पांडेय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र में सभी 185 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इसी प्रकार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र में भी सभी 60 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। शासकीय दैवीय संपत उच्चतर माध्यमि विद्यालय परीक्षा केन्द्र में 157 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, यहां पर एक परीक्षार्थी अनुपस्थित पाये गये। ज्ञात हो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2 मार्च से 31 मार्च 2020 तक आयोजित इस परीक्षा हेतु जिले में कुल 63 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिनमें हाईस्कूल परीक्षा में कुल 8844 परीक्षार्थी व हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 5663 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी व महाविद्यालयीन परीक्षा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध:-गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धाावड़े ने जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा व महाविद्यालयीन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 फरवरी से 5 मई 2020 तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश 29 फरवरी से प्रभावशील हो गया है।