*बिलासपुर उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने क्रोमा कंपनी शो रूम पर लगया 10 हजार का जुर्माना साथ ही 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का दिया निर्देश…*

0
Spread the love

*बिलासपुर उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने क्रोमा कंपनी शो रूम पर लगया 10 हजार का जुर्माना साथ ही  9 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का दिया निर्देश…*

 

 

शिवशंकर सोनपीपरे की रिपोर्ट

 

 

ऐशस कंपनी की खराब लेपटॉप बेचने पर 10हजार रु.का जुर्माना ठोंका है साथ ही कंपनी को नया लेपटॉप या फिर 9प्रतिशत की दर से ब्याज देने का दिया निर्देश

 

 

 

विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि कुडुदंड मिलन चौक निवासी मुकेश चौहान पिता अंबालाल चौहान ने मैग्नेटो मॉल समीप “क्रोमा शो रूम” से  17 जून 21को ऐशस कंपनी का एक लेपटॉप 77 हजार 540 रू.में खरीदा था और खरीदी के पांच दिन के बाद ही लेपटॉप खराब हो गया जिसकी शिकायत श्री चौहान ने क्रोमा शो रूम में जाकर शिकायत की और बनाने को कहा लेकिन अनेकों बार बनाने के बाद भी खराब लेपटॉप बन नही सका अंततः उपभोक्ता ने  न्यायालय की शरण में गया जहा फोरम ने उपभोक्ता श्री चौहान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए  10हजार रूपए  जुर्माना के साथ नया लेपटॉप उपलब्ध कराने के साथ में 9प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने को कहा है। *उपभोक्ता की तरफ से अक्षरा अमित हाईकोर्ट अधिवक्ता ने पैरवी की है।*

ज्ञात हो कि बिलासपुर स्थित क्रोमा  शो रूम से खरीदी गई कई अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर खराब समान दिए जाने व  सर्विस उपलब्ध नहीं दिए जाने की शिकायत मिलते रहती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed