मतदान केन्द्र में शस्त्र एवं मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही… “आशीष कंठले की रिपोर्ट”
मतदान केन्द्र में शस्त्र एवं मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही….
पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बेमेतरा – जिले में विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष, निर्विध्न एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान निर्देश दिए गए है
कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय न जाये। मतदान दल या अभिकर्ता मत या मतों को देने का प्रयास ना करे, जब कोई भी मतदाता मतदान बूथ में न हो। पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी वोटर्स के साथ मतदान प्रकोष्ठ में न जाये।
कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराये, धमकाये नहीं या किसी तरह का डराने वाला संकेत न करें। मतदान केन्द्र के भीतर हथियार न ले जाया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महादेव कावरे ने पीठासीन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं व्ही.व्ही. पेट को नियत स्थान पर मतदान कक्ष में टेबल पर ही रखें, किसी भी स्थिति में तीनों को फर्श पर न रखें।
पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करें की मतदान नियत मतदान प्रक्रिया के तहत सही समय पर समाप्त हो। आखिरी मतदाता के मत देने के पश्चात वह नियंत्रण इकाई के क्लोज बटन को दबायें। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान किए जाने वाले क्षेत्र (वोटिंग कम्पाटमेन्ट ) की फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।
मतदान केन्द्र के लिए नियत वोटर के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकते है- मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी, उसका चुनाव एजेण्ट और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक,
माइक्रो आब्र्जवर, वेबकास्टिंग कर्मी, यदि मतदाता के साथ गोद में शिशु/बच्चा हो, ऐसे दृष्टिहीन और दिव्यांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते उनके साथ आने वाले व्यक्ति।
इसी प्रकार निर्वाचक या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अधिकारी के साथ किसी सुरक्षाकर्मी यदि कोई हो, को मतदान केन्द्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए परंतु जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की आने की दशा में उनके सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में प्रवेश तथा अपनी हथियार को पूरी तरह छिपा कर प्रवेश कर सकते है।
आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी स्थिति में सेलफोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्ही भी परिस्थितियों में अभिकर्ता को मतदान कर चुके या मतदान नहीं किए मतदाताओं की क्रम संख्या को दर्शाते हुए कोई पर्ची बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
मतदान केन्द्र इस प्रकार बनाये जाये कि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अंदर बैठ सकें और मतदान के लिए अंदर आने वाले मतदाता को देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उनके पहचान को चुनौती दे सके।
अभिकर्ता को ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए जहां से वह मतदाता को वोट डालते देख सके और वोट की गोपनीयता भंग हो। मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
यदि कोई मतदान अभिकर्ता धूम्रपान की ईच्छा व्यक्त करे तो उसे मतदान में रूकावट लाये बिना मतदान केन्द्र से बाहर जाने को कहा जायेगा।