कोर्ट का आदेश : सरकार को दो सप्ताह में जमा करे 218 करोड़ रुपये, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को राहत

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इंदौर
 हुकमचंद मिल के हजारों मजदूर और उनके स्वजन का 32 वर्ष का इंतजार दो सप्ताह में खत्म हो जाएगा।  हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान के लिए मंत्री परिषद से स्वीकृत 218 करोड़ रुपये बैंक में जमा करा दे। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वह भुगतान को तैयार हैं, लेकिन उसे पर्याप्त समय चाहिए।

मजदूरों की ओर से इस पर आपत्ति लेते हुए वकील ने तर्क रखा कि मजदूर 32 वर्ष से न्याय के लिए भटक रहे हैं। मंत्री परिषद से स्वीकृति मिल चुकी है तो भुगतान में देरी क्यों हो की जा रही है। कोर्ट ने शासन को दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान के लिए स्वीकृत रकम बैंक में जमा करने को कहा है।

मजदूरों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरजसिंह पवार ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में शासन के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार 218 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। पवार ने इस पर आपत्ति ली और कोर्ट को बताया कि मजदूर 32 वर्ष से दीपावली नहीं मना पा रहे हैं। अगर उन्हें समय पर मुआवजा मिल जाएगा तो वे त्यौहार मना पाएंगे। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान की रकम बैंक में जमा करने के आदेश दिए।

ऐसे समझें पूरा मामला

12 दिसंबर 1991 को हुकमचंद मिल बंद हो गया था। इसके बाद से मिल के 5895 मजदूर और उनके स्वजन अपने हक के लिए भटक रहे हैं। वर्ष 2007 में हाई कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपये मुआवजा तय किया था, लेकिन इसमें से 174 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इस रकम पर ब्याज का भुगतान भी होना है। चार अक्टूबर 2013 को हुई मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ने मजदूरों के पक्ष में मजदूरों को 218 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया था।

नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड लाएंगे प्रोजेक्ट

मिल की साढ़े 42 एकड़ जमीन बेचने के लिए हाई कोर्ट के आदेश से कई बार निविदाएं आमंत्रित की गईं, लेकिन जमीन नहीं बिक सकी। हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के प्रयास के बाद नगर निगम और मप्र हाउसिंग बोर्ड ने मिल की जमीन पर संयुक्त रूप से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट लाने की योजना तैयार की। मजदूर नेता नरेंद्र श्रीवंश, किशनलाल बोकरे ने बताया कि शुक्रवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मजदूरों को दीपावली के पहले भुगतान मिलने की उम्मींदें बढ़ गई हैं।

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