समय पर वेतन देयक जमा नही होने पर आहरण संवितरण के अधिकारी से होगी ब्याज की वसूली…

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समय पर वेतन देयक जमा नहीं होने पर आहरण संवितरण अधिकारी के वेतन से होगी ब्याज की वसूली

बेमेतरा 27 मई 2018:- नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का मासिक अंशदान एन.एस.डी.एल. को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभागों को शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्य दिवस को अनिवार्य रुप से करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हुए वेतन देयक विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके फलस्वरुप वेतन का भुगतान आगामी माह में होने के कारण नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का मासिक अंशदान विलंब से एन.एस.डी.एल. को अंतरित होता है एवं इससे कर्मचारियों को उस माह के ब्याज से वंचित होना पड़ता है। कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
राज्य शासन की अधिसूचना व वित्त निर्देश अंतर्गत कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के मासिक वेतन का भुगतान मार्च माह के वेतन को छोड़कर माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में करने का निर्णय लिया गया है। जिससे शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान उसी माह सुनिश्चित करना आसान होगा।
राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञापन में संशोधन करते हुए वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत करने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारयों द्वारा शासकीय सेवकों का मासिक वेतन देयक उसके देयता तिथि से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
संदर्भित ज्ञापन में मासिक वेतन का आहरण समय सीमा में न होने की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने एवं विलंब की स्थिति में अभिदाता को होने वाले ब्याज हानि की वसूली उसके वेतन से करने के निर्देश है। ब्याज की वसूली गत वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत संबंधित अभिदाता द्वारा निवेश पर प्राप्त रिटर्न की दर से लागू ब्याज की दर से की जावेगी। ब्याज की राशि की वसूली हो जाने तक कोषालय द्वारा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का वेतन देयक पारित नहीं किया जाएगा। अभिदाता को हुई ब्याज की हानि के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने से पूर्व संबंधित शासकीय सेवक को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जावे। इस हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का पृथक वेतन देयक प्रस्तुत किया जावे जिसमें बिल यूनिट 999 अंकित किया जावे।
उपरोक्तानुसार वसूली योग्य ब्याज की राशि का चालान लोक लेखा शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117-शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, (6805) अंशदान ब्याज, में जमा किया जावेगा तथा चालान की मूल प्रति व एनेक्जर-1 में ब्याज का विवरण संबंधित कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला कोषालय संबंधित सहायक पंजी में प्रविष्टि कर अभिदाता के पी.आर.ए.एन. खाते में आॅनलाइन प्रविष्टि करेंगे। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वर्तमान व्यवस्था के तहत ब्याज की राशि का स्थानांतरण ट्रस्टी बैंक को किया जावेगा।

  • आशीष कंठले की रिपोर्ट…

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