आजादी के अमृत महोत्सव में मनरेगा के श्रमिकों को अवगत कराई जाएंगी उनकी हकदारियां…

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आजादी के अमृत महोत्सव में मनरेगा के श्रमिकों को अवगत कराई जाएंगी उनकी हकदारियां भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वीं वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस महोत्सव को पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है इसके तहत अलग-अलग गतिविधियांे के माध्यम से महात्मा गांधी श्रमिकों को जोड़कर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बेमेतरा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 27 अगस्त से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत 27 अगस्त से 3 सितम्बर तक सभी ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मनरेगा अधिनियम के तहत प्राप्त हकदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। कलेक्टर बेमेतरा एवं महात्मा गांधी नरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री विलास भोसकर संदीपान ने इस संबंध में सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारियों को आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव ने बताया कि गत 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की षुरूआत की गई है। यह आयोजन पूरे देश में वर्ष भर मनाया जाएगा। इसके तहत अलग-अलग 16 गतिविधियों का आयोजन जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर निरंतर किया जा रहा है।

इसी क्रम में राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप 27 अगस्त से महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को उनके हकदारियों के संबंध में अवगत कराया जाएगा प् विदित हो कि महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक वयस्क को कई अधिकार एवं हकदारियां प्रदान की गई हैं। इसमें मांग करने वाले वयस्क सदस्य का निशुल्क पंजीकरण करने के साथ जाब कार्ड प्रदान किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य के बजट से किया जाता है। पंजीकृत श्रमिक को मनरेगा योजना के तहत कार्य की मांग करने का अधिकार है और इस अधिकार के तहत ही ग्राम पंचायत उसे 15 दिवस में ग्राम पंचायत के पांच किलोमीटर के दायरे में अकुशल रोजगार उपलब्ध कराई जाती है है। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहे इस जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक श्रमिक को उसके काम पाने के अधिकार, बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार, कार्यस्थलों पर पेयजल जैसी सुविधाओं के अधिकार, योजना निर्माण में सहभागिता का अधिकार तथा अधिसूचित मजदूरी दर पर 15 दिन में मजदूरी पाने के अधिकार आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उन्हे मजदूरी पाने में यदि विलंब होता है तो मुआवजा पाने का अधिकार भी योजनांतर्गत प्रदान किया जा रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत समयबद्ध शिकायत निवारण और सोसल आडिट का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इन सभी हकदारियों के बारे में प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को जागरूक करने के लिए एक सप्ताह तक सभी ग्राम पंचायतों में अलग-अलग आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारियों और कार्यक्रम अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं। संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़

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