मैनपुर में कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु प्रशासन ने दिखाई सख्ती, सोशल डिस्टेसिंग व मास्क का उपयोग नही करने वालो से वसूले 20 हजार 700 रूपयें: – इतेश सोनी जिला ब्यूरो गरियाबंद

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इतेश सोनी मैनपुर:- तहसील मुख्यालय मैनपुर में व्यवसायियों और आम लोगों द्वारा कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा लगातार समझाईश के साथ सख्ती भी बरती जा रही है जहां आज बुधवार को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन और बिना मास्क लगाने पर कार्यवाही करते हुए 41 व्यक्तियों और 28 दुकानों पर कोविड-19 के नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर 20 हजार 700 रूपये जुर्माना राशि वसूल की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद सुखनंदन राठौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर अंकिता सोम, एसडीओपी पुलिस रूपेश डांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर नरसिंह ध्रुव, थाना प्रभारी भूषण चन्द्राकर आज बुधवार को दुर्गा मंच से लेकर बस स्टैण्ड, स्थानीय लोक निर्माण विभाग मुख्य मार्ग पैदल मार्च करते हुए दुकान संचालको और लोगो को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का अनिवार्यता उपयोग करने समझाईस दिया गया और शासन प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी की अनुपालना नही करने वालों पर कार्यवाही किया गया। ज्ञात हो कि गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है फिर भी आमलोगों के द्वारा इस बीमारी की गम्भीरता को न समझते हुए नगर में बिना मास्क के घूमते देखे जा रहे है जिसे संज्ञान में लेते हुए राजस्व और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही कर लोगो से अर्थ दण्ड लेते हुए मास्क पहनने की समझाइस दिया जा रहा है । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर श्रीमती अंकिता ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मास्क नहीं लगाने वालों पर चलानी कार्रवाही की गई है लोगो को फेस मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेसिंग अपनाने लगातार कहा जा रहा है जबकि मास्क नहीं होने पर गमछा व रुमाल से ढंक सकते हैं। राजस्व विभाग के नेतृत्व में मैनपुर पुलिस की टीम ने मास्क न पहनने पर लोगो से 100-100 रुपये के चालान काटे गए और इसके साथ भविष्य में इन लोगों को नियमों का बखूबी से पालन करने की नसीहत भी दी गई। मैनपुर पुलिस ने सख्त हिदायत दिया है कि इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना होती है तो अब ऐसे लापरवाह लोगों का 5 हजार रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है।

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