रमेश देवांगन का डिमोशन आदेश कमिशनर ने किया रद, प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन द्वारा किया गया था गलत शिकायत

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छत्तीसगढ़/धमतरी – रमेश कुमार देवांगन वरिष्ठ अंकेक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पत्र में कलेक्टर धमतरी के  द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन आदेश द्वारा लेखापाल के पद से सीधे वरिष्ठ अंकेक्षक के पद पर दी गई।  वरिष्ठ अंकेक्षक के पद पर पदोन्नति को निरस्त करते हुए यथावत लेखापाल के पद पर पदस्थ किया गया था।
उल्लेखित प्रकरण को पुन: परीक्षण किया गया। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पाया गया कि छग राजपत्र  स्कूल शिक्षा विभाग, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2009 के अनुसूची चार (ब)(अ)के सरल क्रमांक 3 अनुसार लेखापाल/कनिष्ठ लेखा परीक्षक से वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पर पदोन्नति दिये जाने का प्रवधान अनुसार इस कार्यालय स्तर से जारी आदेश क्रमांक 1976/आयुक्त विकास शाखा /2020 रायपुर दिनांक 03/07/2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए रमेश कुमार देवांगन वरिष्ठ अंकेक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे। 
इसी तरह लेखनराम साहू सहायक ग्रेड 2 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पत्र में कलेक्टर धमतरी  द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन आदेश  के द्वारा भृत्य के पद पर केवल 08 माह के न्यूनतम वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये जाने संबंधी प्रतिवेदन एवं सेवा भर्ती नियम का पालन नही होने के फलस्वरूप  लेखन राम साहू को भृत्य के पद से सहायक ग्रेड 3 के पद पर दी गई।  पदोन्नति को निरस्त किया गया था। उक्त जारी आदेश  को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए लेखन राम साहू पूर्ववत सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ रहेंगे। 
लेखन राम साहू सहायक ग्रेड 2 के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दूओं को छग राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर  छग शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी     (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम के अनुसार में दिये प्रावधानानुसार उक्त को दी गई भृत्य के पद से सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति समिति पुन: बैठक आहूत कर लिये निर्णय लेवे।धमतरी से राहुल साहू की रिपोर्ट

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