एस.डी.एम मैनपुर अंकिता सोम ने जारी किया संशोधित आदेश- इतेश सोनी जिला ब्यूरो गरियाबंद
इतेश सोनी । कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी आदेश, निर्देश के क्रियान्वयन के लिए तथा घोषित लाॅकडाउन में अनुभाग मैनपुर अंतर्गत दिनांक 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद के आदेश क्रमांक 1117/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 गरियाबंद, दिनांक 17.04.2020 के तहत समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियांे को इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। जिसके अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर श्रीमती अंकिता सोम ने अनुभाग मैनपुर अंतर्गत समस्त आवश्यक वस्तु, किराना, अनाज, राशन, दवाई,कृषि, कृषि उपकरण,वनोपज, सब्जी, पोल्ट्री व्यवसाय, मछली,अण्डा इत्यादि से संबंधित ऐसे दुकानदारों तथा व्यापारियों को, जिन्हें कार्यालय आदेश क्रमांक 2583/अविअ/स्था/2020 मैनपुर, दिनांक 11.04.2020 तथा 2589 दिनांक 15.04.2020 के द्वारा विभिन्न शर्ताें के अधीन निर्धारित समयावधि तक दुकान/संस्थान खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया था, को संशोधन किया गया है,
जिसमें अब से दवाई दुकान, आवश्यक वस्तु, किराना, अनाज, राशन, कृषि,कृषि उपकरण, वनोपज, सब्जी, फल, पोल्ट्री व्यवसाय, मछली,अण्डा आदि दुकानें समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी। इस हेतु सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का अनिवार्यतः पालन करेंगें। संबंधित दुकानों/ संस्थानों में अनावश्यक भीड़ न लगायी जावे। निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय नहीं करेंगें।