लाॅकडाउन के दौरान विविध गतिविधियों में शिथिलीकरण- इतेश सोनी जिला ब्यूरो गरियाबंद
गरियाबंद – कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा भारत सरकार गृह विभाग के निर्देशानुसार लाॅकडाउन अवधि को गरियाबंद जिले में 03 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित चिन्हित जिले/हाॅटस्पाॅट के भीतर कंटेन्मेट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत् आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर श्री धावड़े ने जिले के सर्व विभाग प्रमुख अधिकारियों को परिपत्र जारी कर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
शासन द्वारा पारित ओदश में आमजनों की सुविधा के दृष्टिगत 20 अप्रैल 2020 से लाॅकडाउन शिथिलीकरण किया गया है जिसमें सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवा दुकानें, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि, कृत्रिम गर्भाधान इनसे संबंधित आवश्यक सप्लाई चेन, संबंधित निर्माण, आॅक्सीजन प्लांट, अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य, एंबुलेंस तथा स्वास्थ्यकर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का संचालन किया जाएगा।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियों द्वारा कृषकों और कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियां, मंडी एवं उपमंडी तथा मंडी से लायसेंस प्राप्त क्रेता-विक्रेता, कृषि समितियां, कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कलपुर्जे विक्रय की स्थापनाएं, खाद, बीज एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी। हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकानें, मस्त्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय, पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी। काजू एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल, डेयरी, दूध, संग्रहण, प्रोसेसिंग, गौशाला, कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी।
वित्तीय संस्थान में सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर से संबंधित सुविधा केन्द्र, बैंक सखी, डाकघर के संचालन की अनुमति होगी। गुड्स एवं कार्गो में सभी प्रकार के सामानों के परिवहन की अनुमति होगी। इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के कुरियर सर्विसेस, डोर-टू-डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। निर्माण कार्य में मनरेगा के संबंधित कार्यो को जारी रखे जाएंगे। प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किये जाएंगे। सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य शामिल है। निर्माण कार्य के लिए क्रेशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ईट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी।
अन्य आवश्यक कार्यालय में पुलिस, वन, नगर सेना, अग्निशमन सेवा, आपदा, जेल, नगर निगम के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग प्रमुखों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालयीन कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन किया जा सकेगा। पर्यटन स्थलों को प्रारंभ करना प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित होगा। भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग, ए.सी., कुलर मरम्मत, टायर पंचर दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेरिंग से संबंधित स्थापनायें को प्रारंभ किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढ़ाबों का संचालन सामाजिक दूरी, टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा।
उक्त स्थापनायें को शर्तो के अधीन संचालित की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की पूर्व में घोषित समय-सीमा समाप्त की जाती है। शहरी क्षेत्र के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की अवधि पूर्ववत रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 01 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। कार्य स्थल, दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थलों-कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा। किसी भी गतिविधि के लिए जिले के बाहर श्रमिकों को लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा। जिले के भीतर भी बड़ी संख्या में श्रमिकों का परिवहन नहीं किया जाएगा। यथासंभव स्थानीय व्यक्तियों से कार्य संचालन किया जाएगा और निर्माण स्थलों पर मजदूरों हेतु रूकने की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार लाॅकडाउन के तहत 3 मई तक प्रतिबंधित गतिविधियां – सभी घरेलु एवं अंर्तराष्ट्रीय विमान सेवाओं से आवागमन, यात्री रेल के माध्यम से आवागमन, बसों के माध्यम से परिवहन, मेट्रो रेल सेवाएं, व्यक्तियों का अंर्तराज्यीय एवं अंर्तजिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगें। सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी। टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, मॉल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान। सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनैतिक, खेल-कुद/शैक्षिक/मनोरंजन, सांस्कृतिक /धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन, सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।