महिला समूह को दोना पत्तल बनाने की मशीन दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाली फरार महिला आरोपी गिरफ्तार – थाना सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

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दिनांक 14/01/2020 को प्रार्थिया श्रीमती श्वेता सेंडे पति मनोज सेंडे निवासी रामपुर वार्ड धमतरी थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अप्रैल 2016 से बनिया पर निवासी रुक्मणी साहू के द्वारा कुटीर उद्योग का आश्वासन देते हुए महिला स्व सहायता समूह की सभी महिलाओं को साबुन, निरमा, पापड़ एवं दोना पत्तल बनाने की मशीन दिलाने का झांसा देकर विभिन्न महिला समूह की करीब दो सौ महिलाओं से कुल ₹305000 लेकर मशीन नही दिलाकर स्वयं लाभ कमाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी किए जाने तथा रुपए वापस नहीं करने की लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 22/20 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

महिला स्व सहायता समूह से धोखाधड़ी करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानु को मिलने पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को त्वरित आरोपियों की पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली श्री भावेश गौतम के द्वारा टीम तैयार कर आरोपिया रुक्मणी साहू की पतासाजी व धरपकड़ हेतु रवाना किया गया, किन्तु आरोपिया अपराध कायमी के बाद से फरार थी जिसकी हर संभव स्थानों में पता तलाश किया गया किंतु कोई पता नहीं चला।

इसी दरमियान तकनीकी सूत्रों एवं मुखबीरों के माध्यम से आरोपिया रुक्मणी साहू अपने सकुनत में आने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी भावेश गौतम, उपनिरीक्षक सुखेन राम नायक, सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम एवं पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ घेराबंदी कर आरोपी रुकमणी साहू पति पुरुषोत्तम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी बनियापारा धमतरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर दोना पत्तल व अन्य सामान बनाने की मशीन दिलाने का झांसा देकर समूह की महिलाओं से रुपए लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने की संभावना होने पर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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