DKS घोटाला: शासन डॉ. पुनीत गुप्ता को देगी विभागीय जांच के दस्तावेज, हाईकोर्ट का निर्देश

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बिलासपुर. डीकेएस (दाऊ कल्याण सिंह) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (DKS Hospital) में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में बुधवार को हाईकोर्ट (High Court) ने एक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शासन को पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह (Former CM Dr. Raman Singh) के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता (Punit Gupta) को विभागीय जांच के दस्तावेजों को शासन सौंपने का निर्देश दिया है. बता दें कि डीकेएस अस्पताल घोटाला (DKS Hospital Scam) मामले में चल रही जांच के दस्तावेज पुनीत गुप्ता को नहीं दिए जा रहे थे. इसके खिलाफ डॉ. गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को जानकारी देने के निर्देश दे दिए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भडुडी के सिंगल बैंच ने याचिका को स्वीकार कर शासन को निर्देश देते हुए मामले को निराकृत कर दिया है.

कार्रवाई की अनुशंसा

बता दें कि डीकेएस अस्पताल मामले में तकरीबन ढाई सौ करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप है. मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव सुनील खूजूर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई गई थी. जांच के बाद अब टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में बड़ी वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया गया है. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है.

ये है पूरा मामला

बता दें, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी. ये एफआईआर डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक केके सहारे की शिकायत पर रायपुर के गोलबाजार पुलिस थाने में दर्ज हुई थी. डीकेएस अस्पताल में मशीन खरीदी और भर्ती में अनियमितता की शिकायत के बाद तीन सदस्यीय एक कमेटी ने मामले की जांच की थी. इसमे डीकेएस अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ लगभग 50 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी.

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