VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर हाईकोर्ट ने CBI और ईडी से मांगा जवाब

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दिल्ली. वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला (Agusta Westland Chopper Scam) मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Christian Michel) की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दायर करने को कहा है. हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया.

5 जनवरी से न्यायिक हिरासत में मिशेल
मिशेल जेम्स इस साल पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में है. मिशेल को निचली अदालत से दोनों मामलों में राहत नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

निचली अदालत ने जमानत याचिका की थी खारिज
इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दायर मामलों में मिशेल की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.

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