शराब पीकर युवक को बाइक चलना पड़ा मंहगा
बालोद। झलमला निवासी चालक हीरा सिंह पिता धनेश्वर पटेल (21) शराब पीकर बिना बीमा वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस (सीजी 08 जी 92 99) पर दो से अधिक सवारी बैठाकर मस्ती से जा रहा था और इसी बीच वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष ठाकुर के समक्ष आया तो उन्होंने आरोपित हीर सिंह पर 26 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई शराब पीकर बाइक चलाने को लेकर धारा 185, दो से अधिक व्यक्तियों को बैठा कर वाहन चलाने को लेकर धारा 128.77 और बिना बीमा के वाहन चलाने पर धारा 146 196 मोटरयान अधिकृत के अंतर्गत की गई।
जिला अभियोजक अधिकारी बालोद राजेश्वर कुजूर ने बताया कि मोटर ह्वीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात के नए लागू हो गए हैं। इससे वाहन चालकों के मन में खौफ सा बैठा दिया है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि कहीं हजारों में चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर लोगों के अजीबोगरीब वजह से चालान कटने की खबरें सामने आ रही है।