प्रत्याशी अपना अपराधी रिकार्ड को कम प्रसार वाले अखबारो में करा रहे प्रकाशित…
बेमेतरा जिले के प्रत्याशी अपना अपराधी रिकार्ड को कम प्रसार वाले अखबारो में करा रहे प्रकाशित…
कहीं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कर तो नही रहे अव्हेलना
कलेक्टर ने कहा दिशा निर्देश की अव्हेलना पर दोबारा छपवाना पडे़गा प्रत्याशी को अपना अपराधिक रिकार्ड
बेमेतरा- निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश भी उम्मीदवारों के लिए महज औपचारिकता बनकर रह गया है हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नवंबर 20 नवंबर को होने वाले निर्वाचन के लिए कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें मुख्य रूप से उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में निर्वाचन आयोग गंभीरता से लेते हुए इस बात के स्पष्ट निर्देश उम्मीदवारों को दिए गए हैं कि वे अपने आपराधिक रिकॉर्ड दैनिक अखबार में तीन बार अवश्य रूप से प्रकाशित करें साथ ही साथ यह भी स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है कि उक्त प्रकाशन अंचल के बहू प्रसारित अखबार में अनिवार्य रूप से प्रकाशित हो जिसके पीछे निर्वाचन आयोग की स्पष्ट मंशा यह है कि उम्मीदवारों के बारे में तमाम जानकारी मतदाताओं को हो सके किंतु जिले के तीनों विधानसभा क्रमशः बेमेतरा, नवागढ़ , साजा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड तो हैं किंतु ऐसे उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देश को तवज्जो ना देते हुए ऐसे अखबारों में इसका प्रकाशन किया जा रहा है जिसकी ना तो प्रसार संख्या है और निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देश को पूरा करती है बल्कि कई अखबारों अंचल में पहुंच भी नहीं पाते हैं ऐसे अखबारों में प्रकाशन करने की औपचारिकता निभाई जा रही है बाहर हाल उम्मीदवारों के द्वारा इस तरह की औपचारिकता निभाने से निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देश कहां तक पूरा हो पाता है तथा निर्वाचन आयोग इस पर क्या संज्ञान लेती है यह जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर निर्भर अवश्य ही करता है कि वे प्रकाशन को वैध ठहराते हैं या अवैध ठहराते हैं।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर महादेव कावरे से तमाम वस्तुस्थिति से अवगत करा कर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत ही प्रकाशन मान्य होगा और इसके विपरीत यदि प्रकाशित अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाता है तो उन्हे पुनः प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया जावेगा।आशीष कंठले की रिपोर्ट….