28 लाख रुपए होगी प्रत्याशी के खर्च की सीमा, खर्च का देना होगा ब्यौरा…
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28 लाख रुपए होगी प्रत्याशी के खर्च की सीमा, खर्च का देना होगा ब्यौरा
बेमेतरा 05 नवम्बर 2018:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महादेव कावरे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च की सीमा आयोग द्वारा 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी आचार संहिता के दौरान लगातार चेकिंग करेंगे और पचास हजार रुपए से अधिक की राशि के परिवहन पर इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रदान करंेगे। यदि दस लाख रुपए से अधिक की राशि का परिवहन हो रहा हो तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन निजी इमारतों में प्रचार सामग्री लगाने से पहले मकान मालिकों की अनुमति आवश्यक होगी। अनुमति मिलने के पश्चात इसकी जानकारी भी जिला निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी ताकि इसके व्यय को अभ्यर्थी के खाते में शामिल किया जा सके। अभ्यर्थी को समय-समय पर अपने खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय के व्यय अनुवीक्षण शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
ईवीएम और वीवीपैट- कलेक्टर ने बताया कि इस बार निर्वाचन में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस मशीन के माध्यम से मतदाता सात सेकेंड तक अपने द्वारा दिया गया वोट देख सकेंगे। कलेक्टर ने ईवीएम के आपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी।
प्रचार सामग्री के प्रकाशन की देनी होगी जानकारी – कलेक्टर ने कहा कि प्रत्याशी के प्रचार के लिए किसी भी तरह का पाम्प्लेट तैयार करने पर इसमें प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम और प्रकाशित प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से लिखानी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जानकारी तय फार्मेट में नियमित अंतराल में जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।
पेड न्यूज से संबंधित निर्देश – श्री कावरे ने कहा कि पेड न्यूज की जांच के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड माॅनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में पेड न्यूज के मामलों की जांच करेगी। यदि कोई समाचार पेड न्यूज की प्रकृति का लगता है तो इस संबंध में समिति प्रत्याशी को नोटिस भी जारी करेगी।