दो व्यक्ति के ऊपर जिलाबदर की कार्यवाही… आशीष कंठले की रिपोर्ट…
दो व्यक्ति के ऊपर जिलाबदर की कार्यवाही…
बेमेतरा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एम.डी. कावरे ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर जिले के दो व्यक्ति ऊपर जिलाबदर की कार्यवाही की है। जिला गठन के 6 साल के उपरांत जिला बदर प्रक्रिया की यह पहली कार्यवाही है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मोतीराम साहू पिता जेठूराम साहू, उम्र 55 वर्ष ग्राम -खर्रा थाना बेरला एवं बलदाऊ सेन पिता आजूराम सेन उम्र 44 वर्ष ग्राम – पचभैया थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा शामिल है।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के तहत उन्हें जिले की सीमावर्ती जिला बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार बिलासपुर तथा जिले की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटा लेंवे अथवा बाहर चले जावे। अनावेदक आदेश तामिल होने की 6 माह तक जिले में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाना प्रभारी को इसकी तामिल कराने के निर्देश दिए है।