मध्यप्रदेश के भी 15 राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन) का बड़ा एक्शन सामने आया है। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने मध्यप्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 9 राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इलेक्श कमीशन ने देशभर के 334 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है इसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी राजनैतिक दल शामिल है।
बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है। 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने के रजिस्ट्रेशन रद्द चलते होता है। अब पूरे देश में 6 राष्ट्रीय राजनैतिक दल और 67 रीजनल (क्षेत्रीय) पार्टियां बची हैं।
पंजीयन है मगर चुनाव मैदान से हैं गायब
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1955 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं। वर्तमान में, चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होंगे और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी बिना किसी देरी के आयोग को देनी होगी।
छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों के नाम
छत्तीसगढ़ एकता पार्टी
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी
छत्तीसगढ़ संयुक्त जाती पार्टी
छत्तीसगढ़ विकास पार्टी
पृथक बस्तर राज्य पार्टी
राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी
राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी
राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच
मध्यप्रदेश के 15 राजनैतिक जिनके हुए रजिस्ट्रेशन रद्द
भारतीय जनता भीम पार्टी
स्वर्ण समाज पार्टी
राष्ट्र वाहिनी पार्टी
लोकतांत्रित सरकार पार्टी
क्रांतिकारी किसान सेना
किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी
जन न्याय दल
जनता विकास पार्टी
जय मानवता पार्टी
गोंडवाना मुक्ति पार्टी
गोंडवाना कांग्रेस पार्टी
भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी
भारतीय जन जागरूक पार्टी
भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी









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