शासकीय उच्च.माध्यमिक विद्यालय जेवरा में लगा विधिक साक्षरता शिविर…

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शासकीय उच्च.माध्यमिक विद्यालय जेवरा में लगा विधिक साक्षरता शिविर
बच्चों ने जाने कानूनी अधिकार
विधिक साक्षरता क्लब का भी विद्यालय में हुआ गठन

बेमेतरा – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश आनंद कुमार सिघल के निर्देशन में निरंतर रूप से चलाये जा रहे विधिक साक्षरता अभियान के तहत शासकीय उच्चतर मा. वि. जेवरा में  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के. पी. सिंह भदौरिया एवं पैनल अधिवक्ता विनय किशोर सिंह व शैलेष तिवारी तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र-छात्राओं को उपयोगी कानूनी जानकारी भी प्रदान की गयी।

उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भदौरिया द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय में भी अन्य विद्यालयों की भांति लीेगल लिटरेसी क्लब खोले जाने की मंशा विद्यालय प्रबंधन द्वारा जाहिर करने पर उक्त विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा साथ ही औपचारिक रूप से जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता क्लब का भी गठन किया गया। इस साक्षरता क्लब के द्वारा विद्यार्थियों के माध्यम से दैनिक उपयोगी कानूनी जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया जावेगा। छात्रों को लीगल लिटरेसी क्लब के गठन संबंधी प्रक्रिया, उद्देश्य व अन्य जानकारी प्रदान करने क साथ साथ दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी जानकारी भी प्रदान की गयी। जिसके तहत छात्रों को उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार एक जरुरतमंद व्यक्ति को घर बैठे निःशुल्क विधिक सेवा आॅन लाईन टेलीफोन न. 07824-222152 पर बेमेतरा में एवं 07825-269213 पर साजा मे ंएवं टोल फ्री नं. 1800-233-2528 पर बिलासपुर में काॅल करके भी जानकारी ली जा सकती है तथा यह नंबर विपरीत परिस्थितियों में एक कानूनी सलाह की आवश्यकता हेतु व्यक्ति को कितने काम आ सकते है। उनके द्वारा छात्रों को महिलांओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त होने, किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के विचारण की प्रक्रिया, जमानती-अजमानतीय अपराध के संबंध में बताया गया। इस बात से भी छात्रों को अवगत कराया गया कि न्यायालय के निर्णय गवाहों पर निर्भर रहते हैं एवं आपराधिक मामले में न्यायालय में उपस्थित होने पर गवाह को न केवल आने जाने का व्यय दिया जाता है बल्कि 100 रुपये भोजन व्यय भी दिए जाने का प्रावधान है। अतः पुलिस की सहायता अपराध की सूचना देकर तथा साक्षी के तौर पर की जा सकती है।

अधिवक्ता शैलेष तिवारी द्वारा छात्र-छात्राओं को शिक्षा के अधिकार व विधिक सेवा शिविर की उपयोगिता के संबंध में बताया गया। वहीं अधिवक्ता विनय किशोर सिंह द्वारा मोटर यान अधिनियम में ड््रायविंग लायसैंस की महत्ता के बारे में अवगत कराते हुए कहा गया कि किस प्रकार एक नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर न केवल उसे बल्कि उसके परिजनों को भी जिसके नाम वाहन है, उसे भी अभ्यिोजन का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा छात्र छात्रांओं को निर्भया काण्ड के बाद भारतीय दण्ड संहिता में लगातार पीछा करना एवं लगातार घूरने संबंधी अपराध भी जोड़े जाने की जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि किस प्रकार पीड़ित महिला की पहचान गुप्त रखे जाने संबंधी प्रावधान बनाया गया है ताकि वह निर्भय होकर अपराध का प्रतिकार कर सके।

कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक भानुप्रताप सोनी द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन विद्यालय के क्लब प्रभारी मृत्युंजय शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में प्राचार्य अरविन्द मिश्रा, शिक्षक एम.आर.धु्रव, एन.पी.शर्मा, श्रीमती गीता साहू, श्रीमती मंजूषा सिंह, श्रीमती सिन्हा एवं मृत्युंजय शर्मा व अन्य ग्रामीणजन तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे।

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