झलमला चौक बालोद में गन्ना गाड़ियो में लगाया गया रिफ्लेक्टर टेप. 39 लापरवाह वाहन चालकों पर 12,900 रूपये का किया गया चालानी कार्यवाही. आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने किया गया अपील….

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बालोद–पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्षन में यातायात प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में दिनांक 23.12.2022 को गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप (रेडियम) लगाने अभियान चलाया गया। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाठ में गन्ना पेराई सत्र प्रारंभ होने के कारण झलमला चौक बालोद के पास गन्ना लोड़ कर जाने वाले गड़िया के पलटने से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के संभावित खतरे को देखने हुए बालोद पुलिस ने गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप (रेडियम) लगाया गया, जिससे रात्रि में वाहन चालन के समय स्पष्ट दिखाई दे व गन्ना गाड़ियों से पीछे से टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में कमीं लाये जा सकें। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि गन्ना गाड़ियों के परिचालन के समय संयमित गति वाहन चलाएं रोड़ किनारे वाहनों की पार्किंग न करे, वाहनों में यदि यांत्रिक खराबी आ जाती है तभी पर्याप्त चौड़ी सड़क किनारे वाहनों को साइड में लगाकर पर्याप्त सुरक्षा घेरा लगावे। गन्ना वाहन मालिक अपने गन्ना परिवहन के समय वाहनों में अगल बगल एवं पीछे की ओर लाल कपड़ा बांधे जिससे वाहन चालन के समय गन्ना गाड़ियों के चौडाई का अंदाजा लगाने में असानी हों। अनियंत्रित रूप से खड़ी वाहनों पर बालोद पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

जिले में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन करने वाले जैसे नो एन्ट्री में वाहन प्रवेश, प्रेशर हार्न, ओव्हरहाईट एवं अगल-बगल एवं पीछे की ओर बाड़ी के बाहर लम्बा माल निकालकर चलने वाले वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटनाआंे में कमी लाने व यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए दिनांक 23.12.2022 को जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा मोटरयान चेकिंग अभियान चलाकर कुल 39 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 12,900 रू. समन शुल्क वसूल किया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालको एवं आम नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाईष देकर यातायात संकेतो, यातायात नियमों प्रेषर हार्न का प्रयोग नहीं करने के बारे में भी बताया गया। समझाईष के साथ-साथ ओव्हरहाईट वाहन चालन, नो एंट्री में वाहन प्रवेष, प्रेषर हार्न का प्रयोग, तेज गति से वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाना, ओव्हरलोड़ माल/यात्री परिवहन, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करने, वाहन चलाते हुए मोबाईल से बात करना बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते पाये जाने वालों पर सख्ती से कार्यवाही किया गया है। इस प्रकार की चेकिंग से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा आम जनता एवं राहगीरों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यह चेकिंग अभियान बालोद पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा।

बालोद गुरुर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट

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