नबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को थाना मंगचुवा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार..पढ़िए पूरी खबर..

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बालोद–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मंगचुवा क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 04.10.22 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.10.22 को रात 10.00 बजे उसकी नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष है को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध सरंक्षण की संरक्षता से अपहृत कर ले गया है । प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 मा0द0वि का घटित होना पाए जाने से अपराध क 34 / 22 धारा 363 पंजीबध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण कि विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी गैतराम कोटपरिया के साथ जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के ग्राम खेड़ेगांव से बरामद किया गया । पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी गैतराम कोटपरिया द्वारा पीडिता के नाबालिक होने की जानकारी होने पर भी पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ जबरदस्ती अलग अलग स्थान पर कई बार शारिरिक संबंध बनाए जाने बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 ( 2 ) (ढ) भादवि, 4, 5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी गैतराम कोटपरिया पिता खगेश राम कोटपरिया उम्र 23 वर्ष साकिन धारनि थाना मोहला जिला राजनांदगांव को आज दिनांक 03.12.2022 के 13.30 बजे विधिवत् गिरफ्तार ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरिश राठौर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कर्ण कुमार उइके के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप नारायण के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तयाबी में आरक्षक अन्नू उईके,सायबर सेल में पदस्थ आरक्षक मिथलेश यादव, योगेश पटेल का विशेष योगदान रहा।

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आरोपी गैतराम कोटपरिया पिता खगेशराम कोटपरिया उम्र 23 वर्ष साकिन धारनि थाना मोहला जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)। 

बालोद गुरुर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट 

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