आज दिनांक 17.10.2022 को एम व्ही एक्ट के कुल 20 प्रकरण में समन शुल्क 6,000/- रूपये का किया गया चालानी कार्यवाही. जयस्तंभ चौक बालोद में 40 बिना नंबर के वाहनों पर लिखाया गया नंबर. आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने किया गया अपील..
बालोद–पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश बांगडे के मार्गदर्शन एवं यातायात प्रभारी श्री दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में हमराह स्टाफ़ के आज दिनांक 17.10.2022 को बालोद शहर के जयस्तंभ चौक में यातायात पुलिस बालोद द्वारा बिना नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट का व नियमाुनसार न लिखे होने एवं आड़े तिरछे लिखे होने वाले वाहनो के वाहन मालिकों को रोककर नंबर लिखाया गया, साथ ही चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने एवं दुपहिया वाहन में हेलमेट लगाने की समझाईश दिया गया। चेकिंग कार्यवाही के दौरान आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने एवं वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट पहनने की समझाईश के साथ-साथ यातायात नियमों उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही भी किया गया है। चालानी कार्यवाही के दौरान आम नागरिकों एवं वरिष्ठ जनों के साथ शिष्टाचार के साथ चेकिंग किया गया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर चलाने, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करने, मोबाईल से बात करना एवं मोटरयान अधिनियम् के विभिन्न धाराओं के उल्लघंन करने वाले चालको के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् निम्नानुसार चालानी कार्यवाही की गई है-
01. मौके पर वाहन के कागजात पेष नहीं करना – 07 प्रकरण समन शुल्क 2100/-
02. दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलना – 05 प्रकरण समन शुल्क 1500/-
03. नंबर प्लेट का स्पष्ट व नियामानुसार न होना – 04 प्रकरण समन शुल्क 1200/-
04. यातायात नियमों का पालन नहीं करना – 02 प्रकरण समन शुल्क 600/-
05. नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना – 02 प्रकरण समन शुल्क 600/-
कुल प्रकरण 20 में समन शुल्क 6,000 रूपये।
बालोद गुरूर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट