विनोद वर्मा को अभी रहना होगा जेल में…कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका
रायपुर 6 नवंबर 2017। सेक्स सीडी मामले में आरोपी पीसीसी चीफ़ भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा पर ज़मानत याचिका खारिज हो गयी। जमानत पर डेढ घंटे की बहस के बाद फैसला जज ने सुरक्षित रख लिया था…आज दोपहर बाद करीब 3 बजे जमानत को खारिज करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया। इससे पहले अदालत में फैज़ल रिज़वी और सुदीप श्रीवास्तव ने आरोपी विनोद वर्मा की ओर से पक्ष रखा. आज विनोद वर्मा के मामले में जेएमएफसी भावेश बट्टी की अदालत में पुलिस डायरी और ज़मानत आवेदन पर जवाब के साथ पुलिस पेश हुई। अश्लील सीडी मामले में .पंडरी थाने में दर्ज मामले पर ग़ाज़ियाबाद से गिरफ़्तार विनोद वर्मा 13 नवंबर तक सेंट्रल जेल में बंद हैं। इससे पहले ठीक 11 बजे पुलिस अदालत परिसर पहुंची और फिर बचाव पक्ष के वक़ील फैज़ल रिज़वी ने बहस शुरू की, जो कि अभी जारी है.।
फैज़ल रिज़वी ने पुलिस के आरोपो को झूठा बताते हुए प्रकरण में लगाई धारा को बहस में चुनौती दी है फैज़ल ने धारा 384 और 385 का उल्लेख करते हुए अदालत में दलील दी है कि पुलिस ने वो धाराएँ लगाई जो कि पुलिस की स्टोरी को भी यदि सही मान लें तो भी प्रश्नांकित होती है। फैजल रिजवी की दलील है कि उनके मुवक्किल के पास कोई भी ऐसी चीजें पुलिस ने बरामद नहीं की है, जिससे पुलिस की स्टोरी की प्रमाण मिलता हो।