एक्सन मूड में वन विभाग, वन अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारी को अवैध कब्जा हटाने नोटिस जारीरसूखदार जनपद सदस्य अशोक पटेल रिजर्व फारेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा कर सालो से कर रहा है पोल्ट्री फार्म का संचालन

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संवाददाता कृष्ण कुमार त्रिपाठी अमलीपदर जिला उपब्यूरो गरियाबंद सर्वोच्च छत्तीसगढ़ एक्सन मूड में वन विभाग, वन अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारी को अवैध कब्जा हटाने नोटिस जारीरसूखदार जनपद सदस्य अशोक पटेल रिजर्व फारेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा कर सालो से कर रहा है पोल्ट्री फार्म का संचालनअजय उजाला » गरियाबंद गरियाबंद जिला के जनपद पंचायत चुरा के जनपद सदस्य अशोक पटेल द्वारा वन विभागके रिजर्व फारेस्ट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर साली से व्यावसायिक कार्य का संचालन किया जा रहा है। जिसे वह अपने छोटे भाई अमृत पटेल के साथ मिलकर वन विभाग की आरक्षित करोड़ो की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे है।साली से उनका इसी कारोबार इसी तरह खूब फल फूल रहा है। जिस पर वन विभाग की कभी नजर नहीं पड़ी यह कहा जए की उस समय के तात्कालिक बीड गार्ड डिप्टी रेंजर और रेंजर के सहयोग और संरक्षण से कब्जा कर लिया और बकायदा इस जमीन के का भूस्वामित्व पाने के लिए वनाधिकार पट्टा के लिए ग्राम पंचायत नवापारा (भ) में आवेदन भी कर दिया। हालांकि विभाग द्वारा उनका आवेदन निरस्त तो कर दिया गया लेकिन किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई थी जिस पर मीडिया की नजर पड़ी और पड़ताल किया तो पाया गया कि उक्त जनपद सदस्य सालों से बन विभाग की जमीन पर बेजा कब्जा किए हुए बैठे है और विगत दिनों उक्त जनपद सदस्य को वनविभाग के जमीन से बेजा कब्जा हटाने नोटिस लिए है। संभवत कुछ दिनों में वन विभाग एक जारी किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे सकते है जिसका वन परिक्षेत्र के युवा और ऊजावन रेंजर एसडी दोबान उच्च अधिकारियों के निदेशों पर एक्सन मूड में है ऐसा लगता है की इस बार वन विभाग एवं नवपदस्थ युवा रेंजर जिस जिस प्रकार जंगलों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय और सजग दिखाई दे रहे है। इससे जाहिर होता है की वन विभाग ने कार्यवाही के लिए कमर कसलोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। वन अधिनियम की धारा 80(1) के तहत प्रथम नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने अवसर दिया गया है। वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है जल्द ही वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। एसडी दीवान, वन परिक्षेत्र अधिकारी,

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