गरियाबंद:- जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव ने की बड़ी कार्यवाही वृद्धा पेंशन राशि हड़पने वाले धोबनमाल सरपंच बर्खास्त, सचिव को किया निलंबित*

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*गरियाबंद:- जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव ने की बड़ी कार्यवाही वृद्धा पेंशन राशि हड़पने वाले सरपंच बर्खास्त, सचिव को किया निलंबित* *कृष्ण कुमार त्रिपाठी**गरियाबंद*। मामला मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत धोबनमाल का है।गांव के सरपंच जगतराम नागेश और सचिव गौरीशंकर यादव पर वृद्धावस्था पेंशन की रकम बैंक से आहरण कर हितग्राहियो को आबंटित नही करने का आरोप है। यही नही सचिव द्वारा इस मामले में करारोपण अधिकारी को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। मगर जांच सबकुछ खुलासा हो गया। उसके बाद दोनों के खिलाफ जिला सीईओ द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर से नवंबर 2021 तक कुल 03 माह की वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की राशि 1 लाख 43 हजार का गोलमाल किया गया था। आरोपितों द्वारा उक्त रकम बैंक से निकाली गई मगर हितग्राहियो को आबंटित नही की गई।*जांच में पाए गए दोषी*इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर द्वारा 17 फरवरी 2022 को जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद को प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन में माह सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक कुल 03 माह का पेंशन राशि आहरण कर पेंशनधारियों को भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। सचिव गौरीशंकर यादव द्वारा ग्राम पंचायत धोबनमाल सेक्टर के करारोपण अधिकारी को पेंशन राशि दिसंबर 2021 तक किये जाने संबंधी जानकारी दिया जाकर गुमराह किया जाता रहा। जबकि उनके द्वारा माह अगस्त 2021 तक का ही भुगतान किया गया था।*गबन की नीयत से अपने पास रखी रकम*विदित हो कि शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारियों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि अंतरण किये जाने के निर्देश है। जिन पेंशनधारियों का खाता ऑनलाइन पीएफएमएस में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनके बैंक खाते में आर.टी. जी.एस. के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये है। किंतु सरपंच एवं सचिव द्वारा पूरी राशि नगद आहरण किया जाकर गबन की नियत से अपने पास रखा जाना पाया गया, जिसे शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित सेक्टर के करारोपण अधिकारी के माध्यम से पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान करवाया गया है।सीईओ ने की कार्रवाईपेंशन जैसे महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा 18 फरवरी 2022 को सचिव गौरीशंकर यादव को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश प्रसारित किया गया है। इसके साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत धोबनमाल के सरपंच जगतराम नागेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) (ख) के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मैनपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है

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