ऑटो में सवारी चढ़ाने के नाम पर मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज मुचलका में छोड़ा
कृष्णा मेश्राम – संवाददाता सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज़
मो-8770229548
नवापारा राजिम-नगर के वार्ड नं 08 भोई पारा में रहने वाले पीड़ित खेलावन कहार ने थाना गोबरा नवापारा आकर बताया कि वह कक्षा 05वी तक पढाई किया है। और जीवनयापन के लिए आटो चलाने का काम करता है। कि आज दिनांक 08.01.2022 के प्रात 9 बजें बस स्टैण्ड नवापारा में खडा था उसी समय मुझे सुरज यादव उर्फ टक्कू यादव पिता सन्तोष यादव ने कहा कि तुम लोग आटो चलाते हो नवापारा के सवारी को राजिम तक छोडने का काम हैं बस में बैठकर नवापारा से राजिम ले जाते है उसमें हम लोगों को मना करते हो कहकर मुझं मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुवे जान से मारने की धमकी देते हुये अपने पास रखे डण्डा से मारपीट किया मारपीट करने से दोनों पैर के जंघा, बाये पैर उंगली में चोट लगा हैं।मार खाने से दर्द हो रहा हैं गंदी गंदी गाली गलौच करने से सुनने में बहूत बुरा लगा।
घटना को बनवारी कहार एंव पवन देवागंन ग्राम तर्री वाले देखे सुने हैं। प्रार्थी खेलावन कहार की रिपोर्ट पर गोबरा नवापारा पुलिस ने आरोपी युवक सूरज यादव उर्फ टक्कू यादव के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने देने के तहत आईपीसी की धारा 294 323 506 पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है अपराध जमानती होने के कारण आरोपी को सक्षम जमानतदार पेश करने के बाद थाने से ही मुचलका में छोड़ दिया गया है।