त्रिपुरा के अस्पतालों में ड्रेस कोड अनिवार्य

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अगरतला.
त्रिपुरा सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक परिपत्र में कहा 'एक अधिकारी और अस्पताल में नामित जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, अस्पताल के कर्मचारियों को उनके लिए देश भर में संहिताबद्ध उचित पोशाक पहननी होगी। साथ ही, उन्हें एक नेम-प्लेट लगानी चाहिए और एक पहचान पत्र पहनना चाहिए जो आसान पहचान के लिए अनिवार्य है।

परिपत्र में चेतावनी दी गई, 'इस आदेश की अवमानना से सख्ती से निपटा जाएगा।' नर्सों को छोड़कर, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी, यहां तक कि अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक भी एप्रन का उपयोग करने से बचते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री माणिक साहा, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, को पता चला कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी अपने ड्यूटी घंटों के दौरान निजी काम में व्यस्त रहते हैं और अधिकांश समय अपनी कुर्सियाँ पर नहीं मिलते है।

अधिकारियों ने कहा 'अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, राज्य रेफरल अस्पताल आईजीएम और राज्य भर के जिला अस्पतालों में भी कुछ कर्मचारी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक कई मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को अक्सर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच उनकी अनौपचारिक पोशाक और नेमप्लेट की अनुपस्थिति के कारण उनके उत्पीड़कों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।'

 

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