पटाखे बनाने के लिए सल्फर और पोटाश मिलाने के दौरान हुए विस्फोट में 21 वर्षीय एक व्यक्ति की हुई मौत

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नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पटाखे बनाने के लिए सल्फर और पोटाश मिलाने के दौरान हुए विस्फोट में 21 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट शुक्रवार दोपहर को उस समय हुआ, जब पीड़ित हिमांशु अपने घर पर दो केमिकल मिलाकर पटाखों का पाउडर बना रहा था।डीसीपी जॉय टिर्की ने कहा कि एक घर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना शुक्रवार दोपहर 2:10 मिनट पर मिली थी। उन्होंने बताया कि हिमांशु को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रात करीब रात 8:30 बजे उसने दम तोड़ दिया।  पुलिस ने कहा कि उन्हें 10 नवंबर को दोपहर 2:10 बजे वेलकम इलाके में विस्फोट और एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में फोन आया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़ित को दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में किसी अज्ञात सामग्री से विस्फोट के बाद चोट लगी थी।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद क्राइम यूनिट और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने सबूत इकट्ठे करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट का संभावित कारण यह लगता है कि मृतक घर पर पटाखे बनाने के लिए सल्फर और पोटाश मिला रहा था, लेकिन उसमें विस्फोट हो गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। इस साल सितंबर में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) की ओर से कहा गया है कि कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। त्योहार मनाना जितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम दिल्ली में यह निर्णय ले रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में और दिल्ली के लोग सहायक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम रसायन युक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में भी हस्तक्षेप नहीं किया।

 

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