विधिक जागरूकता शिविर मे छात्र छात्रओं को दी कानूनी जानकारी

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में ’’आम नागरिकों के लिये देश व्यापी विशेष अभियान के तहत पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से शासकीय प्राथमिक शाला मोहभट्ठा एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परपोड़ा में स्कूली छात्र-छात्राओं को शार्ट फिल्म के माध्यम से गुड टच-बैड टच तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में एवं अन्य उपयोगी कानूनी जानकारी दी गई।

शिविर मे छात्र-छात्राओं को विडियों (प्रोजेक्टर) के माध्यम से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई।

टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 एवं महिलाओं से जुडे़ उपयोगी कानून एवं उनके प्रति होने वाले अपराध के संबंध में भी जानकारी दिया गयज्ञं शिविर के दौरान पैरालीगल वालिंटियर्स श्री मनीष साहू, श्रीमती नेमेश्वरी सेन, कु. प्राची तिवारी द्वारा उक्त स्कूलों में जाकर विधिक जागरूकता शिविर का अयोजन कर बच्चोे को उपयोगी कानून की जानकारी दी गई एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया गया।
संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़

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