विवाह मे 150 व अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम मे 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल…

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विवाह मे 150 व अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम मे 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने आज एक संशोधित आदेश जारी कर कहा है कि विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 व अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

इसके पूर्व बेमेतरा जिला अंतर्गत वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर कम हो जाने से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालय के संशोधित आदेश 11 जून 2021 सहपठित आदेश 25 मई 2021 में विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 व अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गयी थी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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