छात्र दुर्घटना बीमा योजना-एक लाख रुपये का प्रावधान…
छात्र दुर्घटना बीमा योजना-एक लाख रुपये का प्रावधान कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने हाल ही मे नांदघाट तहसील के ग्राम अकोली के कक्षा आठवी के एक छात्र तुलेश्वर निषाद की बिच्छु के डंक से मृत्यु होने पर छात्र के पिता नोहर निषाद को इस योजना का लाभ देने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत इसके पहले 10 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर शासन द्वारा अब एक लाख रूपए कर दिया गया है। हितग्राही की पात्रता-शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, मिडिल से उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र-छात्राएं एवं कालेज के छात्र-छात्राएं है। मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपए की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 30 हजार रूपए की क्षतिपूति दिए जाने का प्रावधान है। संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़