आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक: डॉ भुरे

0
Spread the love

रायपुर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचरण संहिता के तहत दिए गए दिशा निदेर्शों एवं मार्गदर्शन के अनुरूप ही चुनाव संबंधी सभी कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल उपस्थित थे

बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई तथा संहिता का आवश्यक रूप से पालन करने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से की। कलेक्टर डॉ भुरे ने कहा कि नामांकन के समया किसी प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ/एआरओ कार्यालय क 100 मीटर के दायरे के भीतर नही आएंगे। मतदान के दिन प्रत्याशियों को केवल तीन वाहनों की संचालन की अनुमति होगी-एक स्वयं के लिए एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और एक कार्यकतार्ओं के लिए। इन वाहनों के लिए अनुमति पत्र आरओ जारी करेंगे और यह अनुमति पत्र वाहनों के सामने शीशे पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रचार में लगे वाहन किसी भी स्थिति में तीन से अधिक के काफिले में नही चलेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर (भवन, भुमि अथवा परिसर), झंडे, पोस्टर बैनर आदि उसकी पूवार्नुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें।

कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही जुलूस, रैली एवं सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निदेर्शों के अनुसार सभा आदि के आयोजन में की जाने वाली टेंट, कुर्सी, माईक, पण्डाल तथा अन्य सामग्रियों की संख्या आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय को दी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि जुलूस आदि के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचायी जाती है तो राजनीतिक दल स्वंय उस पर कार्यवाही न करें तथा कानून अपने हाथ में न लें, इसकी सूचना पुलिस को दें साथ ही जुलूस के दौरान उपस्थित पुलिस बल इस पर कार्यवाही करेगा। चुनावी सभा या जुजूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगां। यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हो तो उनका पालन किया जाए, यदि आयोजक उससे छूट जाए तो पर्याप्त समय रहते उसके लिए आवेदन किया जाए। यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनिविस्तारक आदि का उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति ली जाए। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, एसडीएम श्री देवेन्द्र पटेल, मास्टर टेऊनर सहित संबंधित उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed