शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गणेश यादव गिरफ्तार मामला देवभोग थाने का…
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गणेश यादव गिरफ्तार मामला देवभोग थाने का रिपोर्ट :-
नागेश्वर मोरे जिला संवाददाता सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज़ गरियाबंद देवभोग
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया पारूल माथुर के दिशा निर्देश पर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष महतो व सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री रूपेश डाण्डे के पर्यवेक्षण में प्रकरण के प्रार्थी ने दिनांक 09.09.2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी लड़की घर से बिना बताए कही चली गयी है जिसे आसपास व रिश्तेदारों के यहां पता किया गया पर नहीं मिलने से देवभोग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल की गई ।
गुम इंसान दर्ज करते हुए नाबालिक को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर भगा ले जाने की अंदेशा पर थाना देवभोग में अपराध क्र0 264/2021 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया , प्रकरण में नाबालिक पीड़िता की लगातार तलाशी की जा रही थी कि मुखबीर के सूचना के आधार पर आज दिनांक 12.09.2021 को देवभोग बस स्टैंड में नाबालिक पीड़िता को आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से बरामद किया गया है।
जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर आरोपी गणेश यादव धुपकोट के जंगल में रखा था और पीडिता को शादी करूँगा पत्नि बनाकर रखूँगा कहकर धरमगढ़ उडीसा जाकर धरमगढ़ से जगदलपुर ले जाकर आरोपी गणेश यादव ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और दिनांक 10.09.21 को सुबह जगदलपुर से रायपुर आये और रायपुर बस स्टैंड से बस बैठ कर आज दिनांक 12.09.2021 को देवभोग बस स्टैंड आये थे, जिसे मुखबीर कि सूचना के आधार पर देवभोग बस स्टैंड में देवभोग पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट के कब्जे से बरामद किया गया।आरोपी द्वारा नाबालिक जानते हुये भी पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबदरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि0 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी को आज दिनांक 12/09/21 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक विकास बघेल, प्रधान आरक्षक हुकुम लाल साहू, प्रआर विजय मिश्रा, धनेश्वर ध्रुव ,राहुल तिवारी, भरत सेन,राजेश मकराम,इन्द्र कुमार एवं महिला आरक्षक रेवती टण्डन का सराहनीय भुमिका रही।
आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से बरामद किया गया है। जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर आरोपी गणेश यादव धुपकोट के जंगल में रखा था और पीडिता को शादी करूँगा पत्नि बनाकर रखूँगा कहकर धरमगढ़ उडीसा जाकर धरमगढ़ से जगदलपुर ले जाकर आरोपी गणेश यादव ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और दिनांक 10.09.21 को सुबह जगदलपुर से रायपुर आये और रायपुर बस स्टैंड से बस बैठ कर आज दिनांक 12.09.2021 को देवभोग बस स्टैंड आये थे, जिसे मुखबीर कि सूचना के आधार पर देवभोग बस स्टैंड में देवभोग पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट के कब्जे से बरामद किया गया।आरोपी द्वारा नाबालिक जानते हुये भी पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबदरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि0 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी को आज दिनांक 12/09/21 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक विकास बघेल, प्रधान आरक्षक हुकुम लाल साहू, प्रआर विजय मिश्रा, धनेश्वर ध्रुव ,राहुल तिवारी, भरत सेन,राजेश मकराम,इन्द्र कुमार एवं महिला आरक्षक रेवती टण्डन का सराहनीय भुमिका रही।