7 अक्टूबर को होने वाली 52वें जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले छग चेंबर ने भेजा वित्तमंत्री को सुझाव पत्र
रायपुर
छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक पिछले दिनों संपन्न हुई थी। इसी तारतम्य में आज चेम्बर द्वारा जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के सम्बंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा गया।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को होने वाली 52वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के सम्बंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमे जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों को सूचीबद्ध किया। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी सरलीकरण की दिशा में उपरोक्त सुझाावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कांउसिल की बैठक में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।
प्रमुख सुझाव
1. यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.
2. ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए.
3. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं.
4. जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत.
5. नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं.
6. पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए.
7. नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण.
8. आरएमसी संबधित प्रावधान.
9. ई-चालान की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए.
10. ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती.
11. माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं.
12. छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत.
13. जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव.
14. ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु .
15. जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने हेतु.
16. रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं.
17. जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव.
18. व्यवसाय को राहत देने एवं ईजी आफ डोइंग हेतु सुझाव.
19. जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव.
20. एक व्यवसाय एक कर.
21. आईजीएसटी आउटपुट के भुगतान के लिये सीजीएसटी या एसजीएसटी इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिए.
22. आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए.
23. पंजीयन से सम्बंधित समस्याएं.