पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार गुरूर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार गुरूर पुलिस की बड़ी कार्यवाही बालोद गुरूर…गुरूर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2021 को थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम की प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी देवेन्द्र साहू पिता हेमलाल साहू निवासी ग्राम पवनी मकान नम्बर 348 बस स्टैण्ड के पास थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) को शादी का प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर वैध संरक्षण से भगा ले जाकर पीड़िता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है कि रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363,366 376(2)(ढ),376(3) भादवि, 4, 5(ठ),6 पाक्सों एक्ट 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डी.आर. पोर्ते के निर्देशन मे एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक डी0 चंद्रवंशी के नेतृत्व मे टीम तैयार किया गया। टीम के द्वारा सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपी का पता रायपुर मे होना पता चलने पर टीम रवाना किया गया जो आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू पिता हेमलाल साहू उम्र 18 वर्ष 03 माह साकिन पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार को अभिरक्षा मे लेकर थाना लाये, थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 05.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया। उक्त प्रकरण को सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा, निरीक्षक डी0 चंद्रवंशी, उपनिरीक्षक खगेन्द्र पठारे, प्र0आर0 44 बलराम कोसे, आर0 53 शेर अली, आर0 496 विवेक सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपी :- 01. देवेन्द्र कुमार साहू पिता हेमलाल साहू उम्र 18 वर्ष 03 पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)। बालोद गुरुर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट