निर्वाचन नियम में संशोधन की जानकारी देने राजनैतिक दलों की बैठक हुई
निर्वाचन नियम में संशोधन की जानकारी देने राजनैतिक दलों की बैठक हुई छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 एवं पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में किये गये संशोधन के संबंध में जानकारी देने के लिए आज मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक कक्ष क्रमांक 05 जिला कार्यालय बेमेतरा में आयोजित की गई। जिसमें नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए जारी कार्यक्रम तथा संशोधित प्रपत्र क,ख,ग के संबंध में सविस्तार जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति सिंह एवं निर्वाचन पर्यवेक्षक संतोष नामदेव ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि नये नियम के अनुसार अब विधानसभा के निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नाम ही नगरीय निकाय एवं पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे। इसलिए 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नये मतदाता अथवा अधिक उम्र के छूटे हुए मतदाता पहले फार्म 6 भरकर विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा लेवे तत्पश्चात नाम जुड़ने के दस्तावेज के साथ प्रपत्र क-1 में आवेदन दावा आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकते है। बैठक में बताया गया कि नगर पालिका परिषद बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 05 एवं 11 तथा नगर पंचायत थानखम्हरिया के वार्ड क्रमांक 11 की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अगस्त 2021 को किया जाकर संबंधित नगरीय निकाय में दावा आपत्ति लेने का कार्य 25 अगस्त 2021 को दोपहर 03.00 बजे तक किया जाएगा राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को प्रारूप क,ख,ग एवं क-1 का नमूना भी उपलब्ध कराया गया। बैठक में शुद्ध एवं त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार करने में राजनैतिक दलो से सहयोग की अपील की गई। बैठक में विभिन्न दलों के पदाधिकारी ललित विश्वकर्मा, सुमन गोस्वामी, ओमप्रकाश, अजय राज सेन, तारण सिंह तथा महेश्वर साहू उपस्थित थे। संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़