विस की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत निर्वाचन में कर सकेंगे मतदान

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विस की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत निर्वाचन में कर सकेंगे मतदान छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। जिले में 01 जनपद पंचायत सदस्य, 14 सरपंच व 46 पंच के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है। जिसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने बाबत आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त 2021 को किया जाकर 08 सितम्बर 2021 को 3 बजे तक दावा आपत्ति ली जायेगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 16 सितम्बर 2021 तक कर अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर 2021 को किया जायेगा। निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में किये गये संशोधन अनुसार अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जायेगी। यदि 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अधिक उम्र के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नही है तो उसे पहले फार्म-6 भरकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। फार्म 6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। तत्पश्चात् आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फार्म क-1 भरकर दावा आपत्ति के निराकरण की तिथि 16 सितम्बर 2021 तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रा./रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा, तभी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा उक्त ग्राम पंचायत के निवासी किसी मतदाता का नाम ग्राम पंचायत की प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नही है तो उसे फार्म क भरकर प्राधिकृत कर्मचारी के पास दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 08 सितम्बर 2021 तक जमा करना होगा। इसी प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराना हो तो फार्म ख तथा नाम विलोपन के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म ग भरा जायेगा। संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज़ …

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