उद्यानिकी फसलों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

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उद्यानिकी फसलों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई बेमेतरा। खरीफ वर्ष 2021-22 अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने के लिये 15 जुलाई 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों को जानकारी दी है कि टमाटर, केला, बैंगन, मिर्च, अदरक, पपीता एवं अमरूद खरीफ वर्ष 2021-22 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के इच्छुक ऋण व अऋणी कृषक 15 जुलाई तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि इस योजना मे सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार), जो इस योजना मे शामिल होने के ईच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का पाॅच प्रतिशत प्रिमियम राशि के रुप मे देना होगा, शेष प्रिमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्हेांने बताया कि ऋणी कृषक जो योजना मे शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान मे अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा मे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रुप से बीमाकृत किया जाएगा

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