जघन्य हत्या के केश को 06 घंटा के अंदर सुलझाने में बालोद जिला पुलिस को मिली सफलता…
जघन्य हत्या के केश को 06 घंटा के अंदर सुलझाने में बालोद जिला पुलिस को मिली सफलता। बालोद…. जिले के .थाना अर्जुन्दा पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर संदेहियो से कड़ी पूछताछ कर मामले को सुलझाया गया। .ग्राम खुरसुल के दुकान संचालक विक्रम उर्फ विक्की साहू के द्वारा मृतक के लड़ाई झगड़ा व स्वंय को जान से मारने की धमकी दिये जाने से तंग आकर योजना बनाकर अपने मित्र योगेश साहू उर्फ योगी के साथ दिया गया था घटना को अंजाम। 5. आरोपियो की निशानदेही पर वेपन ऑफ ऑफेन्स बरामद। विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2021 थाना अर्जुन्दा में सूचना मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव भाटा तालाब ग्राम गोड़ेला में मिला है, कि सूचना पर अर्जुन्दा पुलिस मौके पर रवाना होकर घटना स्थल पहुंची। अज्ञात शव का पहचान हेतु आसपास के ग्रामीणों से पुछताछ किया गया जो मृतक का पहचान उसके पिता शिवनंदन ठाकुर के द्वारा अपने पुत्र टामेश ठाकुर उम्र 26 वर्ष के रूप में किये जाने पर शिनाखाती की कार्यवाही की गई। प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या होना परिलक्षित होने पर देहाती मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही की गई। बाद थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 76/2021 धारा 302,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र सिंह मीणा एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डी.आर.पोर्ते द्वारा घटना स्थल पहुंचकर प्रकरण मे त्वरित व उपयुक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के के निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री दिनेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुन्दा निरीक्षक श्री कुमार गौरव साहू, थाना प्रभारी गुण्डरेदही निरीक्षक श्री रोहित मालेकर, उनि विरेन्द्र सिंह नुरेसिया व अन्य स्टाप के साथ एक विशेष टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा सायबर सेल बालोद से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर संदेहियों का सघन पता-तलाश कर उन्हे हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। पुछताछ के दौरान प्रारंभ में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। अंततः सुक्ष्म रूप से व कड़ाई से पुछताछ करने पर संदेहियों विक्रम सिंह उर्फ विक्की साहू पिता स्व. राजेन्द्र कुमार साहू, उम्र 30 वर्ष एंव योगेश साहू पिता यशवंत साहू उम्र 19 वर्ष, दोनो साकिनान ग्राम खुरसुल, थाना अर्जुन्दा के द्वारा अपराध करना कबूल किया गया। आरोपी विक्रम उर्फ विक्की साहू के द्वारा घटना के संबंध में बताया कि वह पूर्व मे चन्द्रपुर महाराष्ट्र में रहकर पढ़ाई करने के पश्चात् पुणे में टाटा कंपनी में काम कर रहा था जो लगभग दो वर्ष पूर्व उसकी पिता की मृत्यु होने पर अपने पैतृक ग्राम खुरसुल में वापस आकर किराने तथा आटा चक्की दुकान का संचालन करता है। मृतक टामेश ठाकुर ग्राम खुरसुल में आरोपी के पड़ोस में रहता था। पुछताछ मे आरोपियों ने बताया कि मृतक टामेश ठाकुर पिता शिवनंदन ठाकुर, उम्र 26 वर्ष, साकिन खुरसुल, थाना अर्जुन्दा द्वारा आरोपी विक्रम सिंह को, जो कि कुछ दिनो पुर्व तक चन्द्रपुर महाराष्ट्र में रहता था, को बाहर से आकर दुसरे मोहल्ले का होकर हमारे मोहल्ला में दुकानदारी खोलकर बैठे हो तुम्हे दुकानदारी नही करने दूंगा, कहकर धमकाता था । मृतक आरोपी से सिगरेट, गुटखा तथा शराब देने की मांग करता था। दिनांक 13.06.2021 को मृतक काफी नशे में था व शाम को फिर से शराब की मांग करने लगा, तब वह अपने दोस्त योगेश साहू के साथ सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया कि आज इसका मर्डर करते है करके वह घर से बड़ा चाकू नुमा धारदार हथियार लाया तथा पीने हेतु रखे देशी दारू के 5 पौव्वा निकालकर अपने दोस्त योगेश की मोटर सायकल क्रमांक CG 24 R 1462 में मृतक टामेश ठाकुर को बैठाकर भाटा तालाब गोड़ेला गये जहां वह और योगेश 1-1 पौव्वा शराब तथा मृतक को 3 पौव्वा शराब पिलाये जिससे वह अधिक नशे मे आ गया और शराब पीये स्थान पर ही चित सो गया। जिसका फायदा उठाकर पास में रखे धारदार हथियार से उसके गले को रेत दिया तथा योगेश द्वारा उसी हथियार से ही उसके पेट पर वार किया गया। फिर मृतक टामेश को पलटा कर गर्दन के पिछे हिस्से को भी रेत(काट) दिया। तत् पश्चात् वह और योगेश धारदार चाकू को वही तालाब के पानी में डुबाकर धोये है तथा उक्त हथियार को अपने मामा के घर ग्राम पिनकापार थाना सुरेगांव में छिपाकर कर वापस अपने घर आये तथा सुबह अपने-अपने कपड़े को धोकर सुखा दिये। जिसे आरोपियों के निशान देही जगहो पर जाकर घटना के दौरान आरोपियो द्वारा पहने हुये कपड़े, घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार के साथ रखें 01 नग बड़ा तथा 01 नग छोटा तलवार, 01 नग छोटा चाकू, 01 नग एयर पिस्टल, 01 नग पिस्टल नुमा लाईटर एंव मोटर सायकल क्रमांक CG 24 R 1462 समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों द्वारा अपराध कबूल करने व पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 76/2021 धारा 302,34 भादवि के तहत विधिवत् दिनांक 14.06.2021 के क्रमशः 22/05, 22/15 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त जंघन्य हत्या को त्वरित रूप से सुलझाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र सिंह मीणा एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डी.आर.पोर्ते के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिन्हा, निरीक्षक कुमार गौरव साहू, थाना प्रभारी अर्जुन्दा, निरीक्षक रोहित मालेकर थाना प्रभारी गुण्डरदेही, उनि विरेन्द्र सिंह नुरेसिया, सउनि पारख राम साहू थाना अर्जुन्दा, सउनि विश्वजीत मेश्राम थाना रनचिराई, प्रआर. 1476 विकास सिंह,आर.जितेन्द्र विश्वकर्मा सोहन साहू, चन्द्रकांत यादव, नेमसिंह निषाद, सुरेन्द्र कटरे थाना अर्जुन्दा, विशेष टीम के प्रआर. भुनेश्वर मरकाम, प्रआर. रूमलाल चुरेन्द्र, आर.विपिन गुप्ता, और आकाश सोनी एंव अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही। गिरफ्तार आरोपी – 1.विक्रम सिंह साहू पिता राजेन्द्र प्रसाद साहू, उम्र 26 वर्ष, 2.योगेश कुमार साहू पिता यशवतं साहू, उम्र 19 वर्ष, साकिनान खुरसुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद(छ.ग.) जप्ती किये गये समान 1. 01 नग बड़ा तथा 01 नग छोटा तलवार, 2. 01 नग छोटा चाकू 3. 01 नग एयर पिस्टल, 4. 01 नग पिस्टल नुमा लाईटर। 5. एक मोटर सायकल होण्डा साईन क्रमांक CG 24 R 1462। बालोद गुरुर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट