नौकरी लगाने के नाम पर लाखो रूपये ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ठगी के आरोपी को दुर्ग से किया गया गिरफ्तार अन्य जिलों में भी आरोपी द्वारा इसी प्रकार की गई है, ठगी-
बालोद–जिले के ग्राम बगदई थाना गुरूर क्षेत्र की 02 महिलाओं ने दिनांक 21.11.2020 को थाना हाजिर
आकर लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी प्रमोद पाण्डेय पिता स्व0 सरबजीत पाण्डेय निवासी-लोटस
तालपुरी कॉलोनी, क्वार्टर नम्बर 375 इंटरनेशनल कालोनी भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 16.09.2019
को राजस्व विभाग में स्टेनोग्राफर के पद नौकरी लगाने के नाम पर दोनो से 2,30,500 रूपये ठगी किया
है। आवेदिका द्वारा नौकरी नहीं लगने पर रूपये वापस मांगने पर वह टाल मटोल करता रहा। बाद में
रूपये वापस करने से मना कर दिया। आवेदिका के रिपोर्ट पर से थाना गुरूर मे अपराध क्रमांक
464/2020 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया।
कायमी बाद से आरोपी अपने सकुनत से फरार था तथा अपना मोबाईल बंद कर दिया था,
जिसकी लगातार पता तलाश किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री डी.आर. पोर्ते के
निर्देशन में टीम बनाकर लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। दिनांक 17.01.2021 को
आरोपी के दुर्ग में आने की संभावना है, इस बात की सूचना मुखबीर द्वारा दी गई। पुलिस टीम को
सादी वर्दी में आरोपी के मिलने के संभावित स्थान पर लगाया गया। रात भर पुलिस टीम आरोपी के
आने का इंतजार करती रही। प्रातः जैसे ही आरोपी पहुंचा, तत्काल आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तारी
की गई। आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक भुजबल साहू, आरक्षक 53 शेर अली,
आरक्षक 373 पूनमचंद खरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पूर्व अपराधिक रिकार्ड :- जिला जशपुर के थाना दुलदुला में भी नौकरी लगाने का झांसा देकर
4,00,000 रूपये लेकर धोखाधड़ी किया है, जिस पर अपराध क्रमांक 60/2020 धारा 420 भादवि का
अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी :- प्रमोद पाण्डेय पिता स्व० सरबजीत पाण्डेय उम्र 48 वर्ष निवासी लोटस 375,
तालपुरी इंटरनेशनल कालोनी भिलाई, जिला दुर्ग (छ0ग0)
बालोद गुरूर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट