झाड़ फूँक के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कि गई कार्रवाई.

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बालोद–प्रार्थी रूपलाल गोरे पिता रजऊराम गोरे उम्र 36 वर्ष निवासी मरकामटोला थाना
डौण्डीलोहारा जिला बालोद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया. कि सेवक राम कोर्राम, भोलाराम मंडावी एवं तेजराम सभी
निवासी सिवनी थाना व जिला बालोद के द्वारा दिनांक 20.10.2020 को प्रार्थी के घर जाकर पूजा, पाठ, झाड, फूंक कर ग्रहों
को शांत करने व घर में काली छांया को दूर करने के नाम पर प्रार्थी को झुठे आश्वासन देकर षडयंत्रपूर्वक छल कपट कर प्रार्थी
से कुल 4,67,000/- रूपये की ठगी किये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर उपरोक्त तीनों आरोपीगणो के विरुद्ध थाना डौण्डीलोहारा में
अपराध क्रमांक 273/2020 धारा 420,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आज दिनांक 12.12.2020 को थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्रमांक 273/2020 धारा 420,34 भादवि के
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद के मार्गदर्शन एवं श्री डी0आर0 पोर्ते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
बालोद तथा श्री अब्दुल अलीम खान नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण चूंकि डेरा, घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराध घटित करने के बाद घटना
स्थल से फरार हो जाते हैं जिनकी गिर0 हेतू इनका पता तलाश किया गया कि वर्तमान में उपरोक्त आरोपीगण सिवनी
थाना बालोद जिला बालोद में होना पता चला कि तत्काल आरोपीगणों के धर पकड हेतू थाना लोहारा से पुलिस टीम को
सिवनी रवाना किया गया कि आरोपीगणों के निवास स्थान में घेराबंदी कर दबिश दिया गया, जहां आरोपी 1. सारतम उर्फ
सेवकराम कोर्राम पिता नकुल राम उम्र 32 वर्ष एवं 2. भोलाराम उर्फ गुल्लु कोर्राम पिता लुटु राम कोर्राम उम्र 23 वर्ष को
पूछताछ कर हिरासत में लिया गया। दोनो आरोपीगणो से पूछताछ किया गया, जिन्होने दिनांक घटना समय को अपने
एक अन्य साथी तेजराम के साथ मिलकर प्रार्थी से पूजा, पाठ के नाम पर अलग अलग किश्तो में 4,67,000/- रूपये की
धोखाधडी करना स्वीकार किये व उक्त ठगी की रकम को तीनों के द्वारा आपस में बराबर-बराबर बांटना बताये।
आरोपी।. सारतम उर्फ सेवकराम कोर्राम से ठगी के रकम में से 60,000 रुपये नगद हरिओम आटो
पार्टस राजनांदगांव में खरीदी किये गये मो0सा0 का किश्त देना तथा 40,000/- रूपये अपने पास रखना तथा शेष रकम खर्च
कर देना बताया इसी तरह आरोपी 2. भोलाराम उर्फ गुल्लु कोर्राम से ठगी के रकम में से 50,000/- रूपये हरिओम आटो
पार्टस राजनांदगांव में खरीदी किये गये मो0सा0 का किशत देना तथा 45,000/- रूपये अपने पास रखना तथा शेष रकम खर्च
कर देना बताया दोनो आरोपियों के कब्जे से दो मो0सा0 पैशन प्रो क्रमांक सी-जी-04-एम.क्यू-4370 कीमती 75,000/-
रूपये, मो0सा0 होण्डा लिवो क्रमांक सी.जी.-04-एम.ए.-5940 कीमती 70,000/- रूपये तथा नगदी रकम 85,000/- रूपये कुल
जुमला 2,30,000/- रूपये को बरामद किया गया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी तेजराम नेताम फरार है। संपूर्ण विवेचना
कार्यवाही निरीक्षक मनीष शर्मा, सउनि अजीत महोबिया, आरक्षक किरण यदु तथा आरक्षक पीपेश्वर बंजारे का योगदान
रहा।
बालोद गुरूर से ऋषभ पाण्डेय के साथ के.नागे की रिपोर्ट

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